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एससी/एसटी के ख़िलाफ़ ऑनलाइन बोलने पर भी हो सकती है जेल: केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अनुसूचित जनजातियों के एक सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी एक यूट्यूबर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, बार एंड बेंच ने बताया। अदालत ने कहा कि एक ऑनलाइन मंच पर किए गए दुर्व्यवहार अपमान को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा।

यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था।

जानिए क्या है इस अपमान का पूरा मामला

कोर्ट ने मंगलवार को ट्रू टीवी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के प्रबंध निदेशक सूरज सुकुमार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। उन्होंने एक महिला के पति और ससुर का विडीओ पोस्ट किया था, जिसमें पत्रकार टीपी नंदकुमार पर मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

Supreme Court

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने दावा किया कि टीपी नंदकुमार ने उसे केरल में एक महिला मंत्री का नक़ली वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया था। क्राइम मैगज़ीन के संपादक टीपी नंदकुमार को 17 जून को गिरफ्तार किया गया था और उच्च न्यायालय ने उन्हें 21 जुलाई को जमानत दे दी थी।

पुलिस के अनुसार, सुकुमार ने महिला के पति और उसके ससुर – दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्यों – का अपमान किया और इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ नफरत फैलाई। कथित तौर पर यह इंटरव्यू यूट्यूब के साथ-साथ फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया था।

पुलिस का आरोप है कि सुकुमार साथी मीडियाकर्मी नंदकुमार की गिरफ्तारी से काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था। सुकुमार के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुकुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे बाबू एस नायर ने तर्क दिया कि यह मामला अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (1)(R) और 3 (1)(S) के तहत अपराधों को आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि कथित अपमान पीड़ित की उपस्थिति में होना चाहिए। नायर ने दावा किया कि चूंकि इंटरव्यू के दौरान महिला मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके मुवक्किल के खिलाफ अत्याचार अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है।

पीड़ित परिवार को है न्याय की उमीद

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पीड़ित परिवार के वकील नौशाद केए ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी से पहले जमानत केवल अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को दी जा सकती है जब व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता है।

अदालत ने कहा, “इंटरव्यू में याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं, जो इस ज्ञान के साथ किए गए हैं कि पीड़ित अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है। याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किया गया इंटरव्यू विशेष रूप से महिलाओं और पीड़ित के लिए एक अपमान है।”

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About Kunal Meena

Kunal Meena is the Co-Founder and Chief editor of Bharat Jaago. Previously, he's worked in multiple tech companies as a web developer with his main focus being digital marketing.

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